January 1, 2026
MG NEWS

मरुधर गूंज, झुंझुनू (05 दिसम्बर 2025)।

राजस्थान में झुंझुनू के यौन अपराध बाल संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम विशेष न्यायालय ने एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त शिक्षक को छात्रा से छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने का दोषी मानते हुए उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार 28 मार्च 2024 को बगड़ थाना क्षेत्र में पीड़िता विद्यालय से परीक्षा देने के बाद घर जा रही थी तो अभियुक्त शिक्षक ने उसे यह कर अपनी कार में बिठा लिया कि वह उसे घर छोड़ देगा। उसने छात्रा को कार में आगे की सीट पर बिठा लिया और उससे छेड़छाड़ की।