
मरुधर गूंज, नई दिल्ली (18 जून 2025)।
PAN Card भारत में लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट में से एक है। पैसों की लेन-देन या उससे जुड़े किसी भी काम के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। आयकर जमा करने या बैंक में खाता संचालित करने से लेकर जमीन जायदाद की खरीद-बिक्री, हर जगह पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। सरकार पैन कार्ड या Parmanent Account Number के जरिए आपके सभी आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखती है। ऐसे में यदि किसी पैन कार्ड धारक की मृत्यु हो जाए तो उसका पैन कार्ड कैंसिल करवाना बहुत ही जरूरी होता है।
पैन कार्ड के माध्यम से अपराधी ठगी और जाल-साजी के वारदातों को अंजाम देते हैं, खास तौर पर किसी मृत व्यक्ति के पैन कार्ड और अन्य जानकारियां यदि अपराधियों के हाथ लग जाए तो उसका गलत इस्तमाल कर सकते हैं। ऐसे में मृतक व्यक्ति के परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी जानकारियों का गलत उपयोग होने पर परिजनों के लिए भविष्य में टैक्स धोखाधड़ी, अवैध लेन-देन जैसी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं।
इसीलिए, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके नाम पर जारी पैनकार्ड आदी दस्तावेजों को निष्क्रिय करवा देना जरूरी होता है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों को यह पता ही नहीं होता हैं कि किसी पैन कार्ड को कैसे कैंसिल करवाया जा सकता है। इसकी प्रकिया क्या है और इनके लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है।
आपको बता दें कि पैन कार्ड को ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरह से कैंसिल करवाया जा सकता है। इसके लिए मृतक के परिजन को तय प्रकिया के अनुसार काम करना पड़ेगा। सबसे पहले उसे कुछ दस्तावेज बनवाने पड़ेंगे।
ये देने होंगे डॉक्यूमेंट्स
- मृतक का पैन कार्ड
- मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी
- पैन कार्ड कैंसिल कराने के लिए प्रार्थना पत्र
- कानूनी वारिस के पैन कार्ड की कॉपी
- मृतक से संबंध साबित करने वाले दस्तावेज
- प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- वसीयत आदि दस्तावेज
ऐसे करवाए कैंसिलेशन
पैनकार्ड को ऑफलाइन कैंसिल करवाने के आवेदक को एक आवेदन (application) देना होगा। जिसमें मृतक का नाम , मौत की तारीख, पैन कार्ड कैंसिल करवाने की वजह लिखना होगा। साथ ही आवेदक की पूरी जानकारी, मृतक के साथ संबंध आदि जानकारी देनी होती है। इस आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे, मृतक का पैनकार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि संलग्न करना होता है। इस एप्लीकेशन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एओ के पास जमा कराया जाता है। जहां से आगे की प्रक्रिया पूरी होते ही मृतक का पैन कार्ड कैंसिल हो जाता है।
यह है ऑनलाइन प्रक्रिया
इसके अतिरिक्त इस प्रक्रिया को ऑनलाइन भी किया जा सकता है। लेकिन फिर भी दस्तावेज वैरिफिकेशन के लिए ऑफलाइन ही जमा करवाना पड़ेगा। आवेदक आयकर विभाग की वैबसाइट WWW.tin.nsdl.com पर जाकर Secvice Section में PAN पर क्लिक करेंगे, उसके बाद Apply for PAN पर क्लिक करके Changes or Correction in PAN data पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद ऑनलाइन फार्म अपडेट करना होगा उसमें मृतक व्यक्ति की जानकारी डालेंगे। Reason में PAN cancellation due to death लिख कर अपलोड करना होगा। जिसके बाद आवेदन शुल्क जमा करना पड़ेगा। आवेदन सफल होने पर Acknowledgement PDF मिलेगा। जिसे डाउनलोड व प्रिंट कर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ NSDL भेजना पड़ता है।
